नया राशन कार्ड के लिए यु पि में आवेदन कैसे करें?

अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से हैं और राशन कार्ड योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो आज ही नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीका से आवेदन अप्लाई करने की सुविधा उपलब्ध करायी है। ताकि हितग्राही राशन कार्ड प्राप्त करके इस योजना का भरपूर लाभ ले सकें। खाद्य एवं उपभोक्ता वितरण प्रणाली के तहत राशन की सभी सामग्रियां हितग्राहियों तक पहुँचाया जा सके।

लेकिन ऑनलाइन सुविधा सबसे आसान है क्योंकि इसके लिए आपको कहीं जाने या भटकने की जरुरत नहीं है। अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर से या फिर किसी नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर New Ration Card Apply कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाना होगा। फिर होम पेज में जाना होगा और Form Download के विकल्प को चयन करना होगा। इसके बाद Dropdown List ओपन हो जायेगा। इसमें Application Form को चयन करना होगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते है।

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उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज 

भारत में संचालित राशन कार्ड योजना भारत के करोड़ों परिवारों को बहुत ही लाभ प्रदान कर रही है। कोई भी नया परिवार (विवाह के बाद) राशन कार्ड के लिए अप्लाई करता है और राशन कार्ड बन जाने के बाद उसका भरपूर लाभ ले पता है। लेकिन भारत सरकार राशन कार्ड उन लोगों को प्रदान करता है जो लायक हो, जिसके पास राशन कार्ड आवेदन में लगने वाले दस्तावेज की शर्तें पूरी करती हों। इसमें सभी राज्य के आवेदक के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की जरुरत पड़ती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी नए राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की जरुरत होती है। 

आवश्यक दस्तावेज: –

  1. आवेदक का आधार कार्ड/ मतदाता परिचय पत्र। 
  2. आवासीय पता का प्रमाण पत्र जैसे– बिजली का बिल,पानी का बिल या फिर टेलीफ़ोन का बिल इत्यादि। 
  3. आवेदक का जाती प्रमाण पत्र। 
  4. निवास प्रमाण पत्र। 
  5. आवेदक का आय प्रमाण पत्र। 
  6. बैंक खाता पासबुक (बैंक स्टेटमेंट)
  7. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो। 
  8. राशन कार्ड से आधार लिंक होना जरुरी है। 

उत्तर प्रदेश नए राशन कार्ड के लिए पात्रता क्या है?

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के लिए पात्रता : उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के लिए प्रत्येक परिवारों को उनके आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग पात्रता के माध्यम से राशन कार्ड जारी किये जाते हैं। जैसे- एपीएल (APL) कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर की श्रेणी में आते हैं। जिनकी वार्षिक आय 10,000/- रूपए से अधिक हैं। एएवाई (AAY) अंत्योदय राशन कार्ड उन परिवारों को जारी किये जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिलकुल ही कमजोर हैं। अत्यंत ही गरीब हैं। जिनकी वार्षिक आमदनी की नियमित जरिया नहीं है और न ही आय के साधन की कोई मुख्य स्रोत हैं। ऐसे परिवार उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के लिए पात्रता होते हैं।

उत्तर प्रदेश में नया राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें?

online ration card apply in up: भारत में केंद्र शासन द्वारा जो भी योजनाएं लागू हैं या कोई भी नयी योजनाएं लागू की जाती है तो सबसे पहले उस योजना की पूरी जानकारी या विवरण को प्रत्येक नागरिकों तक पहुँचाने के उद्देश्य से एवं उस योजना के तहत लाभ पाने हेतु आवेदन के लिए एक ऑनलाइन ऑफिसियल वेब पोर्टल तैयार की जाती है। जिसके माध्यम से लोगों को योजना की सही जानकारी प्राप्त होती है और आवेदन कर पाती है। ठीक उसी प्रकार राशन कार्ड योजना के लिए भी प्रत्येक राज्यों में अपने सुविधा के अनुसार राज्य शासन द्वारा ऐसे ही ऑनलाइन वेब पोर्टल या वेबसाइट तैयार किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध करायी गयी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो तत्काल ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में मालूम ही नहीं होता है। इसीलिए हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से नीचे स्टेप by स्टेप आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए आर्टिकल को ध्यान से पढ़ना होगा और फॉलो करना होगा। 

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाए। आपकी सुविधा के लिए लिंक
  • फिर होम पेज खुलेगा जिसमें Form Download के विकल्प का चयन करें। 
  • इसके बाद Dropdown List ओपन हो जायेगा। 
  • फिर इसमें New Application Form का चयन करना होगा। 
  • इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदक का या परिवार में सदस्यों की पूरी जानकारी (नाम एवं पता) सही-सही भरें। 
  • इसमें अपने जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, गांव का नाम साफ़-साफ़ भरें। 
  • ऑनलाइन आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट edistrict.up.gov.in पर भी उपलब्ध है। 
  • आवेदन फॉर्म के साथ मांगे जाने वाले निर्धारित दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें। 
  • आवेदन फॉर्म को सबमिट करने से पहले सभी विवरण को पुनः जांचें। 
  • इसके बाद सबमिट बटन को चयन कर दें। 
  • सबमिट होने के बाद रिसिप्ट कॉपी को अपने पास सुरक्षित रख लेवें। 
  • इस प्रकार आप अपना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया उपलब्ध कराएं हैं। ताकि कोई भी आवेदनकर्ता को कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो आइये जानते हैं कि राशन कार्ड आवेदन की ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है। नीचे आर्टिकल के माध्यम से आपको अवगत कराते हैं। कृपया ध्यान से पढ़ें और सभी स्टेप्स को फॉलो करें : 

  • सबसे पहले किसी ग्राहक सेवा केंद्र से खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लेवें या खाद्य विभाग की कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। 
  • उसके बाद आवेदन फॉर्म को बिना त्रुटि के साफ़-साफ़ भरें। 
  • फिर आवेदन फॉर्म के साथ लगने वाले सभी आवश्यंक दस्तावेज को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच कर देवें। 
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म को अपने तहसील कार्यालय में या किसी अधिकृत अधिकारी के पास जमा कर देवें। 
  • जमा करने के बाद आवेदन की रसीद जरूर प्राप्त कर लेवें। 
  • प्राप्त रसीद को अपने पास सुरक्षित रखें। 

सारांश–   

उत्तर प्रदेश नए राशन कार्ड हेतु आवेदन के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन तरीके से अपने तहसील कार्यालय से या नजदीकी खाद्य विभाग के कार्यालय से नया आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसमें पूछे गए सभी विवरण साफ़-साफ़ भरकर एवं सभी आवश्यक दस्तावेज सलग्न करके सम्बंधित कार्यालय में जाकर विभागीय अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से- इसमें सबसे पहले खाद्य विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दिए गए विकल्पों का चयन करके आवेदन कर सकते हैं। 

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से सम्बंधित प्रश्न (FAQ)

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की वेबसाइट क्या है?

नया राशन कार्ड आवेदन के लिए और राशन कार्ड से सम्बंधित सभी विवरण एवं जानकारी को राज्य के लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक ऑफिसियल वेबसाइट fcs.up.gov.in उपलब्ध करायी है। जिसके माध्यम से अपने मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा घर बैठे आसानी से राशन कार्ड आवेदन एवं उससे सम्बंधित सभी विवरण देख सकते हैं या चेक कर सकते हैं। 

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के लिए कौन पात्र है?

भारत में उत्तर प्रदेश राज्य(क्षेत्रफल और जनसँख्या की दृष्टि से) बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ करोड़ों की आबादी है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की दृष्टिकोण से राज्य में वही परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। और जिनकी वार्षिक आय 10,000/- रूपए से कम है। जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। 

मैं उत्तर प्रदेश में अपना राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे रद्द कर सकता हूं?

उत्तर प्रदेश में अपना राशन कार्ड ऑनलाइन रद्द करने या डिलीट करने के लिए किसी CSC Centre में जाकर जन सेवा केंद्र लॉगिन करके खाद्य एवं रसद विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट fcs.up.gov.in के माध्यम से नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार राशन कार्ड ऑनलाइन सरेंडर बटन को चयन करके रद्द किया जा सकता है। 

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड कितने प्रकार के हैं?

भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड योजना एवं वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड सभी राज्यों में अलग-अलग प्रकार के जारी किये गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों की आर्थिक स्थिति एवं अलग-अलग आय के वर्ग के अनुसार 4 प्रकार के राशन कार्ड जारी किये गए हैं। जो अलग-अलग रंगों से पहचाना जाता है। जैसे- नीला (Blue), गुलाबी (Pink), सफ़ेद (White), पीला (Yellow) राशन कार्ड शामिल हैं।

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