राशन कार्ड से किसी का नाम कैसे काटा जाता है

जिन परिवारों का राशन कार्ड बन गया है और वो राशन कार्ड में सरकार की इस योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन यदि उनके परिवार में किसी सदस्य की शादी हो जाती है या फिर किसी कारण वश किसी की मृत्यु हो जाती है तो राशन कार्ड से उसका नाम कटवाना बहुत जरुरी हो जाता है। या तो फिर परिवार के बेटियों के शादी जाने के बाद उनके पति के राशन कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड से नाम कटवाना बहोत जरुरी हो जाता है। 

राशन कार्ड से नाम कटवाने के बहोत से कारन हो सकते है इस लेख के माध्यम से जानते है की राशन कार्ड से किसी का नाम कैसे काटा जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी राशन वितरण केंद्र या खाद्य विभाग कार्यालय से नाम कटवाने या हटाने का फॉर्म लेना होगा। फॉर्म में दिए गए जानकारी को पूरा भरकर खाद्य विभाग कार्यालय में जाकर जमा करना होगा। चलिए डिटेल में जानते है।

ration card me kisi ka naam kaise kata jata hai

किस कारण से राशन कार्ड से नाम काटा या हटाया जाता है?

राशन कार्ड से नाम को काटने व् हटाने के मुख्य कारन जैसे– 

  • राशन कार्ड में जुड़े बेटियों के नाम (उनकी शादी हो जाने के बाद) काटा या हटाया जाता है। 
  • सदस्यों में किसी कारण से किसी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में। 
  • यदि किसी महिला की तालाक हो जाए तो उस स्थिति में भी काटा या हटाया जा सकता है। 
  • या फिर जिस बेटे का नाम कार्ड में जुड़ा है और उनकी शादी हो जाये (जिसके कारण वो अलग राशन कार्ड बनवाना चाहते हों) उस स्थिति में भी मुखिया राशन कार्ड से अपने बेटे का नाम कटवा सकता है।

राशन कार्ड से नाम काटने के लिए जरुरी दस्तावेज क्या है?

अगर राशन कार्ड धारक मुखिया के परिवार के सदस्यों में किसी कारण से किसी की मृत्यु हो जाए या किसी की शादी हो जाए तो उस स्थिति में राशन कार्ड से नाम काटने व हटाने के लिए आवश्यक दस्तावेज : 

  • राशन कार्ड से नाम काटने के लिए एक आवेदन फॉर्म। 
  • सदस्य का आधार कार्ड। 
  • पुराना वाला राशन कार्ड न. 
  • राशन कार्ड से नाम काटने का कारण– मृत्यु प्रमाण-पत्र या जन्म प्रमाण-पत्र। 
  • लड़की की विवाह की स्थिति में विवाह प्रमाण-पत्र। 
  • मोबाइल नंबर।

राशन कार्ड से नाम कटवाने की प्रक्रिया

राशन कार्ड से परिवार के सदस्य का नाम कटवाने की offline और online दोनों प्रक्रिया हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में मालूम ही नहीं होती है। इसलिए हम आपको सभी प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं।

ऑफलाइन राशन कार्ड से नाम कटवाने की प्रक्रिया

यदि आप ऑफलाइन नाम कटवाना चाहते हैं तो खाद्य विभाग के कार्यालय से आवेदन फॉर्म लेना होगा या आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त नहीं हो पा रही है तो एक कोरा कागज में अपना नाम कटवाने का कारण व संबंधित जानकारी लिखकर सभी दस्तावेज जैसे की सदस्य का आधार कार्ड, विवाह की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कर कार्यालय में जमा कर देवें। आवेदन में उस सदस्य का नाम लिखें जिनका नाम हटाना है और उसका कारण लिखें एवं हस्ताक्षर जरूर करवायें। 

यदि आप किसी भी सदस्य का नाम कटवाना चाहते हैं तो किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर नाम कटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से नाम कटवाने का प्रक्रिया क्रम से बताते हैं :

  • सबसे पहले यहाँ PDF Application form डाउनलोड करें। 
  •  आवेदन फॉर्म ओपन होने के बाद member deletion details को पूरा भरें। 
  • इसके बाद यहाँ पर उस सदस्य का नाम भरें जिनका नाम कार्ड से हटाना है। 
  • नाम भरने के बाद हटाने का कारण सेलेक्ट करें। जैसे – मृत्यु, विवाह, तालाक, या किसी अन्य कारण। 
  • हटाने के कारण का पूर्ण विवरण फॉर्म में भरना होगा और साथ ही प्रमाण-पत्र भी देना होगा। 
  • फॉर्म पूरा भरने के बाद आवेदक का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान अवश्य लेना होगा। 
  • कार्ड से नाम हटाने का का फॉर्म पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद इसे ग्राम पंचायत, जनपद, या खाद्य विभाग की कार्यालय में जमा कर देवें। 
  • आवेदन फॉर्म एवं जमा किये गए सभी दस्तावेज के जांच के उपरांत राशन कार्ड से उस सदस्य का नाम काट दिया जायेगा। 

ऑनलाइन राशन कार्ड से नाम कटवाने की प्रक्रिया

  • ऑनलाइन राशन कार्ड में नाम कटवाने के लिए अपने राज्य के ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है।
  • इसके बाद राशन कार्ड करेक्शन फॉर्म को चयन करना है।
  • यहां अपना राशन नंबर दर्ज करना है, राशन नंबर दर्ज करने के बाद आपका पूरा डिटेल दिखाई देगा।
  • इसके बाद जिसका नाम हटाना है उस व्यक्ति का नाम चयन करें। साइड में दिखाई दे रहे रिमूव बटन को दबाये अब नाम हटाने के कारण को चयन करें।
  • फिर जरुरी दस्तावेज अपलोड करें, कोई भी नाम कटवाने के लिए जरुरी दस्तावेज लगा सकते है।
  • अब सबमिट बटन का चयन करें।

सारांश– 

राशन कार्ड से किसी भी सदस्य का नाम हटाने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा। ऑफलाइन या ऑनलाइन के माधयम से आवेदन किया जा सकता है। दिए गए आवेदन में सभी जानकारी ध्यान से भरना होगा। फिर नाम कटवाने का कारण से सम्बंधित सभी दस्तवेजों को आवेदन फॉर्म के संलग्न करके जनपद कार्यालय या फिर खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की कार्यालय में ले जाकर जमा करना होगा। आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के जाँच उपरांत के बाद सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है।

मैं तलाक के बाद राशन कार्ड से अपना नाम कैसे हटा सकता हूँ ?

तलाक के बाद कोई भी अपना नाम खाद्य विभाग से सम्बंधित पोर्टल से नाम हटाने का लिंक को ऑनलाइन डाउनलोड करके राशन कार्ड से कटवा सकता है। या इसके अलावा ऑफलाइन आपको खाद्य विभाग कार्यालय के अधिकारी को एक अर्जी देनी होगी। और साथ ही तलाक नामा certificate, अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। उसके बाद विभागीय अधिकारी के जाँच के बाद आपका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा।

राशन कार्ड से नाम कट गया है कैसे जोड़ें?

यदि राशन कार्ड से आपके किसी सदस्य का नाम कट गया है और उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आज ही अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र से राशन कार्ड में नाम जोड़वाने का आवेदन फॉर्म ले सकते हैं या खाद्य विभाग के पोर्टल से ऑनलाइन लिंक डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड में कटे हुए नाम जुड़ जायेगा। 

राशन कार्ड से नाम कट गया है जोड़ने की प्रक्रिया

आइए जानते हैं कि कटा हुआ नाम कैसे जोड़े: 
सबसे पहले आपको अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति केंद्र/कार्यालय जाना होगा जहां से आपको नाम जोड़ने का आवेदन फार्म प्राप्त होगा। या फिर लिंक डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालकर पूछे गए सभी जानकारी सही सही भरें। उसके बाद आवेदन फार्म के साथ सदस्यों से संबंधित सभी दस्तावेज संलग्न कर दें। उसके बाद फार्म को खाद्य आपूर्ति केंद्र/कार्यालय में जमा कर दें उसके बाद वहां के कर्मचारी द्वारा आपको एक रसीद प्राप्त होगा जिसे आपको संभालकर रखना होगा। इस प्रकार राशन कार्ड से कटे हुए नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब आप दिए गए रसीद के माध्यम से अपने राशन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

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