राशन कार्ड संशोधन फॉर्म डाउनलोड कैसे करें

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के संपूर्ण राज्य में केंद्र सरकार द्वारा जनहित के लिए तरह-तरह की सरकारी योजनाएं लाती रहती है। जो गरीब लोगों के कल्याण एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से चलाई जाती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड योजना भी भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु राशन सामग्री को हितग्राहियों तक प्रदाय करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।

लेकिन आप सभी को अवगत होगा कि इस राशन कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर खाद्य विभाग या अपने ग्राम पंचायत सरपंच या सचिव के पास जमा करना होता है। जिसके बाद आपका राशन कार्ड बनकर तैयार हो जाता है। और आप इसका लाभ ले पाते हैं। बाद में यदि राशन कार्ड में दर्ज परिवार के किसी सदस्य का विवाह हो गया या किसी कारणवश किसी सदस्य की मृत्यु हो गई तो उस स्थिति में राशन कार्ड संशोधन कराना जरुरी हो जाता है। तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। किसी सदस्य का नाम जुड़वाना, हटाना या मुखिया का नाम बदलना या फिर कोई और अन्य सुधार कराना ही संशोधन कहलाता है। संशोधन फॉर्म खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर उपलब्ध है।

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राशन कार्ड संशोधन फॉर्म डाउनलोड कैसे करें?

राशन कार्ड संशोधन फॉर्म डाउनलोड: अगर आपके पास राशन कार्ड है परंतु राशन कार्ड में दर्ज किसी सदस्य का नाम विवाह या मृत्यु की स्थिति में हटा दिया गया है जिसके कारण आपको राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए राशन कार्ड संशोधन कराना बहुत जरूरी होता है। जहां आप किसी नए सदस्य का नाम जुड़वाना चाहते हैं या कोई सुधार कराना चाहते हैं तो इसके लिए संशोधन फॉर्म भरना होता है यह संशोधन फॉर्म खाद्य विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं जो खाद्य विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट के लिंक पर उपलब्ध होते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों को ऑनलाइन संशोधन फॉर्म प्राप्त करने में परेशानी होती है। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को संशोधन फॉर्म बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सके इसके लिए हम यहां संशोधन फॉर्म का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दे रहे हैं जिससे कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से संशोधन फार्म प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि राशन कार्ड संशोधन फॉर्म डाउनलोड कैसे कर सकते हैं-

  • इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के गूगल पर जाएं, वहां सर्च बॉक्स पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट संशोधन फॉर्म के लिंक food.wd.gov.in को टाइप करके सर्च करें। या किसी ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर यह संशोधन फॉर्म सर्च कर डाउनलोड कर सकते हैं।
  • डाउनलोड करने के पश्चात फार्म से संबंधित बहुत सारे अलग-अलग विकल्प दिखाई देगा।
  • इसमें फॉर्म की डिटेल्स को देखना है।
  • फिर फॉर्म के प्रकार को सेलेक्ट करना है।
  • इसके बाद राशन कार्ड संशोधन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
  • यहां आपको राशन कार्ड संशोधन फॉर्म 1 और राशन कार्ड संशोधन फॉर्म 2 दिखाई देगा।
  • इसके बाद फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट कर प्राप्त किया जा सकता है।

सारांश-

राशन कार्ड संशोधन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिंक पर जाना है। इसके बाद फॉर्म की डिटेल्स पर जाना है। फिर फॉर्म के प्रकार को सेलेक्ट करना है। इस तरह संशोधन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट प्राप्त किया जा सकता है।

राशन कार्ड में नाम बदलने के लिए क्या करना चाहिए?

राशन कार्ड में नाम बदलने या चेंज करने के लिए सबसे पहले राशन कार्ड संशोधन फार्म प्राप्त करना होगा। जिसे खाद्य विभाग के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। राशन कार्ड में जहां पुराने सदस्य का नाम बदलकर किसी अन्य नए सदस्य का नाम दर्ज करना चाहते हैं तो संशोधन फॉर्म में उस नए सदस्य का पूरा नाम एवं पता सही-सही भरकर एवं कार्ड धारी मुखिया का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर संबंधित कार्यालय में जमा कर देवें। इसके बाद विभागीय अधिकारी के द्वारा फॉर्म की जांच उपरांत नए सदस्य का नाम जोड़ दिया जाएगा।

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए निम्न आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ती है-
आवेदक का निवास प्रमाण पत्र।
जाति प्रमाण पत्र।
आय प्रमाण पत्र।
जिन सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना चाहते हैं उनका आधार कार्ड।
पुराना राशन कार्ड।

राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे अपडेट करें?

राशन कार्ड ऑनलाइन अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको खाद्य विभाग की अधिकारीक वेबसाइट nfsa.gov.in पर जाना होगा। फिर वहां राशन कार्ड सर्विस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर अपने राज्य का नाम चयन करना होगा। जिससे आपके राज्य का खाद्य पोर्टल खुल जाएगा। जहां पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करके अपडेट कर सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है?

खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाने के लिए शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोगों को सबसे पहले सादे कागज पर प्रार्थना पत्र लिखकर संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होता है। ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त आवेदन को जांच के लिए संबंधित बीडीओ तथा शहरी क्षेत्र से प्राप्त आवेदन को प्रार्थना-पत्र संबंधित निकाय को भेजा जाता है। जिसे पूरी जांच पड़ताल के बाद विभागीय अधिकारी के द्वारा नाम जोड़ दिया जाता है।

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