राशन कार्ड में नाम कितने दिन में कट जाता है

इस लेख के माध्यम से आज हम राशन कार्ड से नाम कितने दिन में कट जाता है इसके बारे में जानेंगे। राशन कार्ड एक जरुरी सरकारी दस्तावेज है जिसके द्वारा कम कीमत पर सब्सिडी राशन प्रदान किया जाता है। राशन कार्ड मुख्यता घर के मुखिया महिला के नाम पर जारी किया जाता है। ऐसे में परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही राशन कार्ड से जुड़ा होता है। लेकिन जब परिवार के किसी सदस्य का शादी हो जाता है या मृत्यु हो जाता है या फिर परिवार से कोई सदस्य अलग होना चाहते है तब की स्थिति में वह राशन कार्ड से नाम हटाना चाहते है। क्योंकि राशन कार्ड में नाम हटने के बाद ही आप नया राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है।

खाद्य विभाग ने राशन कार्ड से सम्बंधित बहुत सारी सुविधाएं जारी की है जैसे की नया राशन कार्ड बनवाना, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना ठीक उसी प्रकार से राशन कार्ड से नाम हटाने की सुविधा जारी की है। आप राशन कार्ड में नाम हटाने की प्रक्रिया को एक आवेदन फॉर्म के द्वारा पूरा कर सकते है। लेकिन अभी भी बहुत से लोगो को इसकी जानकारी नहीं होती है। और वह सोचते है की राशन कार्ड से नाम कैसे कटवाए। राशन कार्ड में नाम कितने दिन में कट जाता है। इसकी पूरी प्रक्रिया को हम इस आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे।

ration card me name kitane din me cut jata hai

राशन कार्ड में नाम कितने दिन में कट जाता है?

क्र.आर्टिकल का नामराशन कार्ड में नाम कितने दिन में कट जाता है?
1.सम्बंधित विभागखाद्य आपूर्ति विभाग
2.लाभार्थीराशन कार्ड धारक
3.आधिकारिक वेबसाइटसभी राज्य के लिए अलग-अलग वेबसाइट जारी किया गया है
4आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन या ऑफलाइन

राशन कार्ड से नाम कैसे कटवाए?

  • राशन कार्ड से नाम कटवाने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म की जरुरत पड़ेगी। आप ऑफलाइन खाद्य विभाग की आफ़िसिसयल वेबसाइट में जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है। या नजदीकी चॉइस सेंटर से भी फॉर्म ले सकते है। 
  • उसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को अच्छे से भरना होगा। आपको सबसे पहले member deletion details को भरना होगा।
  • उसके बाद जीस सदस्य का नाम राशन कार्ड से कटवा रहे है उनका नाम दर्ज करे।
  • आवेदन फॉर्म में नाम दर्ज करने के बाद हटाने के कारण को सिलेक्ट करना होगा। जैसे शादी, मृत्यु या अन्य कारण। 
  • उसके बाद आपको प्रमाण पत्र देना होगा जैसे की मृत्यु होने की स्थति में मृत्यु सर्टिफिकेट, शादी होने की स्थिति में मैरिट सर्टिफिकेट। 
  • या किसी अन्य कारण की स्थिति में आपको पूर्ण विवरण का आवेदन फॉर्म देना होगा। 
  • विवरण भरने के बाद आवेदक का अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर करना होगा। 
  • आवेदन फॉर्म में अपने ग्राम पंचायत प्रधान का हस्ताक्षर और मुहर लगवाकर आवेदन फॉर्म और सभी डाक्यूमेंट को पूरी तरह से तैयार करने के बाद आप खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित कार्यालय में जाकर जमा कर दे।
  • कार्यालय अधिकारी द्वारा आपका आवेदन फॉर्म की जाँच किया जायेगा उसके बाद उसी समय या दूसरे दिन आपका नाम राशन कार्ड से काट दिया जायेगा। पर कभी -कभी राशन कार्ड में नाम काटने की प्रक्रिया में समय लग जाता है तब की स्थिति में 15 से 30 दिनों के बाद राशन कार्ड से नाम काट दिया जायेगा।
  • राशन कार्ड से नाम कटा है या नहीं उसे आप अपने राज्य खाद्य विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट द्वारा चेक कर सकते है।
  • इस प्रकार से आपका राशन कार्ड से नाम काटने की आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।

राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

  • राशन कार्ड से नाम काटने के लिए आवेदन फॉर्म।
  • आधार कार्ड।
  • राशन कार्ड पुराना वाला।
  • राशन कार्ड से नाम काटने का कारण मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र।
  • मोबाइल नंबर।

सारांश:-

राशन कार्ड में नाम कटवाने के लिए खाद्य विभाग के ऑफिस में फॉर्म जमा करने के बाद कार्यालय छानबीन समिति द्वारा आपका आवेदन फॉर्म की अच्छे से जांच किया जाएगा। उसके बाद उसी दिन या दूसरे तीसरे दिन में आपका राशन कार्ड से नाम काट दिया जायेगा। पर कभी-कभी राशन कार्ड में नाम काटने की प्रक्रिया में समय लग सकता है।

राशन कार्ड से नाम हटाने से सम्बंधित पूछे गए सामान्य प्रश्न उत्तर (FAQ)

राशन कार्ड कट गया है तो कैसे करें?

अगर आपका नाम राशन कार्ड से कट गया है तो आपको निर्धारित सभी दस्तावेज को लेकर खाद्य विभाग में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। उसके बाद आपका नाम राशन कार्ड में जुड़ जायेगा।

राशन कार्ड से परिवार के सदस्य का नाम कैसे हटाए?

राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेण्टर या खाद्य विभाग के ऑफिस से फॉर्म प्राप्त कर आपको आवेदन फॉर्म में जिस व्यक्ति का नाम कटवाना है उसकी पूरी जानकारी व अन्य सभी जानकारी को भरने के बाद आवेदन फॉर्म और सभी निर्धारित दस्तावेज को खाद्य विभाग की कार्यालय में जाकर जमा करना है। फिर एक निर्धारित प्रक्रिया के बाद नाम कट जायेगा।

राशन कार्ड से किसी का नाम कितने दिन में कट जता है?

राशन कार्ड में नाम कटवाने के लिए निर्धारित आवेदन फॉर्म को खाद्य विभाग की कार्यालय में जमा करने के बाद आवेदन फॉर्म की जांच करने के तुरंत बाद या दूसरे दिन राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाता है पर कभी प्रक्रिया में अधिक समय लगने की स्थिति में 15 से 30 दिनों में राशन कार्ड से नाम हटाया जाता है।

राशन कार्ड से नाम हटाना है कैसे करें?

राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवेदन फॉर्म और निर्धारित दस्तावेज को खाद्य विभाग की कार्यालय में जाकर जमा करना होगा। फिर उस आवेदन फॉर्म सहित सभी दस्तावेज को चेक किया जायेगा। फिर एक निर्धारित समय में राशन कार्ड से नाम हटा दिया जायेगा।

ऑनलाइन राशन कार्ड से नाम कैसे हटाने?

राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आपको निर्धारित दस्तावेज को लेकर अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र में जाना पढ़ेगा। राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवेदन शुल्क देना होगा। फिर एक निर्धारित प्राक्रिया के बाद राशन कार्ड से नाम कट जायेगा।

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