राशन कार्ड में मुखिया का नाम कैसे बदलें

वर्तमान में अगर आपके पास घर के मुखिया के नाम से राशन कार्ड संचालित है। और आप किसी कारणवश उसके जगह घर के किसी अन्य व्यक्ति का नाम बदलवाना चाहते हैं। तो ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन दोनों माध्यम से बदलवा सकते हैं। कई राज्यों में ऑनलाइन सुविधा नहीं होती है। तो आपको खाद्य विभाग की कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन फॉर्म लेकर विधिवत भर कर कार्यालय में जमा कर देना है।

अगर आप ऑनलाइन बदलवाना चाहते हैं तो राज्य के (ration card) पोर्टल एवं खाद्य विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर राशन कार्ड में नाम सुधारने का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसके बाद फॉर्म को विधिवत भरकर एवं उसके साथ लगने वाले सहायक दस्तावेज को संलग्न करके अपने नजदीकी राशन कार्ड कार्यालय में जमा कर देना है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते है।

ration card me mukhiya ka naam kaise badale

राशन कार्ड में मुखिया का नाम कैसे बदलें?

राशन कार्ड में मुखिया का नाम बदलने की ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों प्रक्रिया उपलब्ध है। दोनों ही तरह से नाम बदलवाए जा सकते हैं।

  • ऑफलाइन में सबसे पहले आवेदक को राशन कार्ड सम्बंधित कार्यालय से आवेदन फॉर्म लेना होगा। 
  • या आवेदन फॉर्म को पोर्टल द्वारा डाउनलोड करना होगा। 
  • डाउनलोड कर प्रिंट करने के पश्चात आवेदन में पूछे गए सभी जानकारी विधिवत तरीके से भरना होगा। 
  • उसके बाद साथ में लगने वाले सभी अन्य दस्तावेज को अटैच करके सम्बंधित कार्यालय में ले जाकर जमा करना होगा। 
  • यदि मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ अटैच करना आवश्यक होता है। 
  • और यदि विवाहित महिला की तलाक हो जाती है तो उस स्थिति में तलाक प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना जरुरी होता है। 
  • इसके बाद विभागीय अधिकारी के द्वारा पूरी जांच के बाद मुखिया के नाम के जगह पर आवेदन में दिए गए नाम को मुखिया के नाम से जोड़ दिया जाता है। 
  • अब फिर से आप राशन कार्ड में लाभ ले सकते हैं।

राशन कार्ड में मुखिया का नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज

राशन कार्ड में दर्ज मुखिया की यदि किसी कारण से मृत्यु हो जाती है या किसी विवाहित की तलाक हो जाती है तो उस स्थिति में परिवार के किसी अन्य व्यक्ति का नाम मुखिया के रूप जोड़वाना बहुत ही जरुरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में नाम बदलवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरुरत पड़ती है। जो क्रमानुसार नीचे दिए गए हैं

  1. तलाक के कारण परिवर्तन के मामले में (तलाक प्रमाण पत्र)
  2. मूल राशन कार्ड। 
  3. पते का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड)
  4. पहचान प्रमाण पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस)
  5. स्वयं का घोषणा पत्र। 
  6. परिवार के नए मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो। 
  7. नए मुखिया का आधार कार्ड। 

राशन कार्ड में मुखिया का नाम बदलने का कारण

राशन कार्ड में दर्ज मुखिया का नाम राशन कार्ड योजना के लिए बहुत ही महत्त्व रखते हैं, क्योंकि मुखिया के नाम के बिना राशन कार्ड से जुड़े हुए या उससे सम्बंधित किसी भी अन्य सरकारी योजना का लाभ परिवार के कोई भी सदस्य नहीं ले सकता। राशन कार्ड में मुखिया का नाम बदलने के कई कारण हो सकते हैं: 

  1. मुखिया के मृत्यु होने के कारण। 
  2. विवाह के बाद तलाक होने के कारण। 
  3. मुखिया के वृद्धावस्था एवं शारीरिक अंग की कमजोरी के कारण (मुखिया द्वारा परिवार के किसी अन्य सदस्य का नाम नामांकित के कारण).

सारांश–

राशन कार्ड में मुखिया का नाम कैसे बदलें: राशन कार्ड में मुखिया का नाम बदलने के लिए सबसे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेवें या फिर ऑनलाइन राशन कार्ड में नाम बदलवाने का फॉर्म डाउनलोड कर लेवें। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी विधिवत भरकर एवं साथ में लगने वाले पुराने मुखिया (चाहे मृत्यु होने की स्थिति में हों या तलाक की स्थिति में हों) का दस्तावेज और उनके नाम की जगह अपना राशन कार्ड में मुखिया का नाम बदलने वाले परिवार के नए सदस्य का सभी आवश्यक दस्तावेज को आवेदन फॉर्म के साथ सब्मिट करके राशन कार्ड से सम्बंधित विभागीय कार्यालय में जमा करके राशन कार्ड में मुखिया का नाम बदलवा सकते हैं। 

राशन कार्ड में संशोधन कैसे करें?

सबसे पहले खाद्य विभाग से राशन कार्ड संशोधन फॉर्म प्राप्त करना होगा। या ऑनलाइन डाउनलोड कर प्रिंट करना होगा। इसके बाद राशन कार्ड संख्या, मुखिया का नाम, पिता या पति का नाम, मोबाइल नंबर आदि भरें। जो भी संशोधन करवाना चाहें उसका पूरा विवरण भरें। पता या नए सदस्य का नाम जोड़ना, पुराने सदस्य का नाम हटाना। पूरा भरने के बाद मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं और हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाएं। इसके बाद खाद्य विभाग में जमा कर देवें। फॉर्म की जाँच उपरान्त राशन कार्ड में संशोधन हो जायेगा।

राशन कार्ड में नाम कैसे अपडेट करें?

राशन कार्ड में नया नाम अपडेट करने के लिए :  अपने नजदीकी किसी ग्राहक सेवा केंद्र में जाये या खाद्य विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म नंबर 3 को डाउनलोड कर प्रिंट करें। अब फॉर्म-3 में राशन कार्ड की पूरी जानकारी भरें। जिस सदस्य का नाम अपडेट करना है उसके साथ मुखिया का भी जानकारी भरना होता है। इसके बाद नया सदस्य का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान लगाएं। फिर खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर देवें। फॉर्म वेरीफाई होने के बाद नया नाम राशन कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा। 

राशन कार्ड से नाम अलग कैसे करें?

राशन कार्ड से नाम अलग करने के लिए : खाद्य विभाग से नाम अलग करने का फॉर्म प्राप्त करें। इसके बाद नाम अलग करने वाले का आधार कार्ड, मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र, और शादी हो जाने पर विवाह प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ जरूर लगाएं। पुराना वाला राशन कार्ड। मोबाइल नंबर आदि। विभागीय अधिकारी द्वारा फॉर्म की सत्यापन के बाद निर्धारित समय पर नाम को Remove कर दिया जायेगा या अलग कर दिया जायेगा।

राशन कार्ड के प्रकार कैसे बदलें?

राशन कार्ड के प्रकार को बदलने के लिए : सबसे पहले नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग से या फिर अपने ग्राम पंचायत से नया फॉर्म प्राप्त करें। उसमें दिए गए सभी प्रकार के जानकारी को पूरा भरें एवं राशन कार्ड के प्रकार को भरें। इससे सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर इत्यादि नया फॉर्म के साथ संलग्न करके जमा कर देवें। इसके बाद विभागीय अधिकारी के द्वारा राशन कार्ड के प्रकार को बदला जा सकता है।

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