राशन कार्ड डिलीट हो जाए तो क्या करें

जैसा कि आप सभी जानते हैं की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा देश में जो राशन कार्ड योजना लागू किया गया है, वह हम सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण एवं लाभकारी है। जिसके माध्यम से आज हम राशन की सामग्री किफायती दरों पर खरीद कर इसमें लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं।

लेकिन खाद्य विभाग से लाभ प्राप्त करने हेतु राशन कार्ड के लिए जो आवेदन फॉर्म भरा जाता है उसमें बिना किसी त्रुटि के हमें साफ-साफ भरना होता है, ताकि कोई भी प्रकार की गलती ना हो और हमें राशन कार्ड का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। इस स्थिति में यदि कोई भी राशन कार्ड में त्रुटि या गलती पाई जाती है तो खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा आपका राशन कार्ड डिलीट या निरस्त कर दिया जाता है। क्योंकि आपके परिवार के पहचान पत्र के जरिए सरकार के पास परिवार का पूरा डाटा आ जाता है। और इसी डाटा के माध्यम से आपके राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों की कमी या कोई भी त्रुटि का पता चल जाता है। और कोई गलती पाए जाने पर राशन कार्ड डिलीट कर दिया जाता है।

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राशन कार्ड डिलीट हो जाए तो क्या करें?

इस दौरान यदि आपका राशन कार्ड किसी भी प्रकार के त्रुटि की वजह से डिलीट हो जाए तो इस स्थिति में फिर से राशन कार्ड बनवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी हो तो नीचे दिए गए आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ें।

  • इसके लिए सबसे पहले राशन दुकान या खाद्य विभाग के कार्यालय से पुनः राशन कार्ड आवेदन फार्म प्राप्त करें।
  • इसके बाद फॉर्म को बिना काट छांट किए अपना नाम,पता एवं परिवार के सदस्यों का नाम सही-सही भरें।
  • फिर अपना आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • फिर इसके बाद फार्म के साथ सभी दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ इत्यादि की फोटो कॉपी अटैच करें।
  • अब फॉर्म पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद इसे राशन दुकान या संबंधित खाद्य विभाग के कार्यालय में जमा कर देवें।
  • फार्म में मुखिया का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जरूर लगाएं।
  • इसके बाद आपके आवेदन की जांच उपरांत सही पाए जाने पर आपका राशन कार्ड फिर से चालू हो जायेगा।

सारांश –

यदि आपका राशन कार्ड डिलीट हो जाए तो उस स्थिति में आप पुनः राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले खाद्य विभाग से आवेदन फार्म प्राप्त करें। फिर उसमें नाम, पता एवं सदस्यों का नाम सही-सही भरकर तथा मुखिया का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर आवश्यक दस्तावेज को अटैच कर संबंधित कार्यालय में जमा कर देवें। अब फॉर्म की जांच उपरांत सही पाए जाने पर आपका राशन कार्ड फिर से चालू हो जाएगा।

राशन कार्ड बंद क्यों हो रहा है?

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड केवल उन्हीं परिवारों को जारी किया जाता है जो इसके लिए पात्र हैं।  परंतु कई बार बहुत से लोग फर्जी तरीके से राशन कार्ड प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब उनका वेरिफिकेशन किया जाता है तब उनका राशन कार्ड फर्जी निकलता है तो इस स्थिति में इस तरह के सभी राशन कार्ड को खाद्य विभाग द्वारा बंद कर दिया जाता है।

खाद्य सुरक्षा लिस्ट में से अपना नाम कैसे हटाए?

खाद्य सुरक्षा लिस्ट में से यदि अपना नाम या किसी सदस्य का नाम हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खाद्य विभाग कार्यालय जाना होगा। यहां आपको मृत्यु होने की स्थिति में मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा शादी होने की स्थिति में शादी प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की फोटो कॉपी देनी होगी। इसके साथ ही राशन कार्ड की भी फोटोकॉपी देनी होगी। फिर दस्तावेज जमा करने के बाद नाम को Remove कर दिया जाएगा।

अगर राशन कार्ड कट जाए तो क्या करें?

अगर किसी परिवार का राशन कार्ड पीपीपी में डाटा अपडेशन के दौरान कट गया है, तो ऐसे में नागरिक 18001802087 और 1976 टोल फ्री नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपकी शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी।

राशन कार्ड से नाम ऑनलाइन कैसे हटाए?

इसके लिए अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। फिर ऑनलाइन राशन कार्ड सेवाएं की विकल्प का चयन करें। इसके बाद वेबसाइट पर अपने खाते में पंजीकरण या लॉगिन कर राशन कार्ड विवरण को अद्यतन या संशोधित करने के लिए विकल्प का पता लगाएं। फिर राशन कार्ड के सदस्यों को हटाने की विकल्प का चयन करें। हटाए जाने वाले व्यक्ति का नाम और परिवार के मुखिया से उनका संबंध को चुनें। फिर अनुरोध सबमिट करें और सत्यापन के लिए प्रतीक्षा करें। एक बार अनुरोध स्वीकृत हो जाने के बाद राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा।

राशन कार्ड में नाम कितने दिन में जुड़ जाता है?

राशन कार्ड बनने के बाद अगर आपका नाम खाद्य विभाग के आधिकारिक वेबसाइट की आबंटन सूची में दिखाई दे रहा होगा तो उसी माह वितरण तारीख को राशन मिलना शुरू हो जाता है। यानि राशन कार्ड बनने के बाद अगले महीने में या 15 से 20 दिनों के भीतर राशन कार्ड में नाम जुड़ जाता है।

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