झारखंड के लिए राशन कार्ड आवेदन कैसे करना है इसके बारे में इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा झारखंड के नागरिकों के लिए राशन कार्ड के जरिए उचित दरों में खाद्य समाग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके माध्यम से सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किया जाता है।सरकार हर साल करोड़ों रूपए खर्च करता है ताकि गरीब नागरिको तक आर्थिक रूप से सहायता पहुंच सके।
इसी तरह सरकार राशन कार्ड के जरिए गरीब नागरिको को उचित दरों में या कभी-कभी मुफ्त में खाद्य समाग्री उपलब्ध करा रही है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि राशन कार्ड सभी आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बहुत से नागरिक एैसे भी है जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसे ही लोगों के लिए राशन कार्ड और भी ज्यादा आवश्यक होता है।
झारखंड राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- पहचान पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आवेदक के सांथ परिवार के सभी सदस्यों का पासवर्ड साइज फोटो।
- बिजली का बिल पानी का बिल।
- मोबाइल नंबर।
- बैंक अकाउंट पासबुक ।
झारखंड राशन कार्ड के लिए पात्रता क्या है?
- सर्वप्रथम राशन कार्ड के आवेदक को झारखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार का वार्षिक आय 1 लाख से कम होना चाहिए।
- आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- जिनके पास आए का कोई स्रोत नहीं है ।
झारखंड के लिए राशन कार्ड कैसे अप्लाई करें?
- सर्वप्रथम आपको झारखंड राज्य के खाद्य विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने होम पेज पर ऑनलाइन सेवा को चुनना होगा ऑनलाइन सेवा को चुनकर ऑनलाइन आवेदन को चुनना होगा।
- फिर आगे पेज पर दी गई सभी जानकारी को भर कर प्रोसेस बटन को चयन करना है।
- उसके बाद अगले पेज पर नए राशन कार्ड के लिए आवेदन के ऑप्शन को चयन करें।
- अब आपके सामने कुछ निर्देश आएंगे उन्हें पढ़ कर ओके को चयन कर दें।
- उसके बाद राशन कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर दर्ज करके सब्मिट कर दें।
- फिर आपके सामने अगले पेज पर पंजीकरण फॉर्म आ जाएगा जहां आपको सभी जानकारी सही से भर लेना है।
- फिर उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसे आपको नीचे बॉक्स में दर्ज करना है।
- फिर आगे आपको रसीद नंबर मिल जाएगा इसके बाद आप फॉर्म को सेव कर दें।
- उसके बाद प्रिंट आउट निकाल कर दस्तावेज अटैच करके खाद्य विभाग के ऑफिस में जमा कर दें।
झारखंड राशन कार्ड ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- झारखंड राशन कार्ड ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र से फॉर्म मिल जाएगा।
- या फिर आप मोबाइल से खुद डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं।
- फार्म प्राप्त करने के बाद उसे अच्छी तरह से सभी जानकारी को भर ले
- उसके बाद फार्म में दस्तावेज संलग करके खाद्य विभाग के कार्यालय में जमा कर दे।
- आपके फॉर्म का सत्यापन करके 31 दिनों के भीतर आपका राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
सारांश–
jharkhand me ration card kaise banaye: झारखंड के लिए राशन कार्ड आवेदन दो प्रकार से किया जाता है पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले खाद्य की ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना है फिर ऑनलाइन सेवा को चुनना होगा ऑनलाइन सेवा को चुनकर ऑनलाइन आवेदन का चुनाव करना है आगे दी गई जानकारी को भरकर प्रोसेस बटन का चयन करें फिर आपको रसीद नंबर मिल जाएगा उसके बाद फार्म को सेव करके प्रिंट निकाल लेना है, फिर प्रिंट कर आवश्यक दस्तावेज को अटैच करके खाद्य विभाग के ऑफिस में जमा कर दें।
सामान्य प्रश्न (FAQ)
झारखंड में राशन कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
झारखंड में राशन कार्ड के लिए आवेदन एक लाख से कम वार्षिक आय वाले नागरिक कर सकते हैं।
झारखंड में राशन डीलर कैसे बने?
राशन डीलर बनने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म खाद्य विभाग से प्राप्त करना होगा आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद उसमें दी गई जानकारी को अच्छे से भर ले किसी भी जानकारी को अधूरा ना छोड़े वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदन फार्म के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज लगाना है उसके बाद खाद्य विभाग के कार्यालय के अधिकारी के पास जमा कर देना है। आपके फॉर्म को जांच करके आप पात्र रहेंगे तो राशन डीलर का लाइसेंस दे दिया जाएगा।
झारखंड में राशन कार्ड के लिए कौन पात्र है?
जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है या जिनके पास आए का कोई स्रोत नहीं है।
और जो नागरिक गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करते है।
झारखंड में राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं?
झारखंड में राशन कार्ड तीन प्रकार के होते है, जिसमें पहला एपीएल कार्ड दूसरा बीपीएल कार्ड और तीसरा अंत्योदय कार्ड है।