बंद राशन कार्ड को चालू कैसे करें 2024?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा देश के लाखों परिवारों को राशन कार्ड योजना का लाभ देने के लिए व्यापक स्तर पर राशन कार्ड जारी किया जाता है। लेकिन समय-समय पर राशन कार्ड वेरीफिकेशन की प्रक्रिया भी होती रहती है। ताकि फर्जी राशन कार्ड वालों के ऊपर लगाम लगाया जा सके। कई बार राशन कार्ड अपडेट करने के लिए दस्तावेज मंगाए जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो दस्तावेज जमा नहीं कर पाते हैं।

जिससे कि उनका राशन कार्ड बंद हो जाता है और उन्हें राशन दुकान से राशन नहीं मिल पाता है। अगर किसी वजह से आपका राशन कार्ड बंद हो गया हो तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बंद राशन कार्ड को चालू करने की सुविधा उपलब्ध कराया है। जिसमें फिर से अपनी निर्धारित दस्तावेज जमा करके राशन कार्ड चालू करवाया जा सकता है। और जो लोग इसके लिए पात्र हैं उनका बंद राशन कार्ड फिर से चालू किया जा सकें।

band ration card ko chalu karen

बंद राशन कार्ड को चालू कैसे करें?

  • इसके लिए सबसे पहले खाद्य विभाग के कार्यालय से एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा या फिर खाद्य विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट nfsa.gov.in पर पीडीएफ डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
  • एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त करने के बाद उसमें दिए गए जानकारी को ध्यान से भरें।
  • फॉर्म भरते समय किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जैसे- राशन कार्ड नंबर, आवेदक का नाम, आधार नंबर आदि।
  • एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा करने के बाद निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर अंगूठे का निशान जरूर लगाएं।
  • इसके बाद फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, पुराने राशन कार्ड की फोटो कॉपी, फोटोग्राफ आदि को अटैच करें।
  • अब फॉर्म पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद इसे राशन दुकान या संबंधित खाद विभाग के कार्यालय में जमा कर दें।
  • आपके आवेदन फार्म की जांच उपरांत सही पाए जाने पर आपका राशन कार्ड फिर से चालू हो जाएगा।
  • इसके संबंध में आप अपने राशन दुकान में या ग्राम पंचायत या नगर पंचायत कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राशन कार्ड बंद होने के क्या कारण होता है?

राशन कार्ड बंद होने के कारण: आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करके खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एक व्यक्ति को एक से ज्यादा राशन कार्ड जारी नहीं किया जाता। इससे ऐसे लोगों की पहचान की जा सकेगी जिससे एक से ज्यादा राशन कार्ड प्राप्त करने से रोक सकेगी।

राशन कार्ड बंद होने के निम्न कारण हो सकते हैं-

  • राशन कार्ड आवेदन फार्म में त्रुटि होने के कारण।
  • राशन पाने के लिए अपात्र होने के कारण।
  • फर्जी राशन कार्ड प्राप्त करने की स्थिति में वेरिफिकेशन करने के बाद बंद किया जा सकता है।
  • आय सीमा अधिक होने के कारण।
  • राशन कार्ड आवेदन के लिए दस्तावेज में कमी के कारण।
  • वेरिफिकेशन के समय आवेदन में त्रुटि होने के कारण।

सारांश-

बंद राशन कार्ड को चालू करने के लिए खाद्य विभाग से चालू करने वाला एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करें। इसके बाद फॉर्म में दिए गए जानकारी जैसे- राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, आवेदक का नाम आदि को बिना त्रुटि के ध्यान से भरे फिर आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएं। इसके बाद फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करें और खाद्य विभाग से संबंधित राशन दुकान में जमा कर दें अब आवेदन की जांच उपरांत सही पाए जाने पर आपका बंद राशन कार्ड फिर से चालू हो जाएगा।

बंद राशन कार्ड कैसे शुरू करें?

अगर गलती से आपका राशन कार्ड बंद हो गया है। और आपको राशन नहीं मिल रहा है, तो राशन कार्ड फिर से शुरू करने के लिए सबसे पहले खाद्य विभाग से शुरू करने का एक एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर लेवें। इसके बाद आवेदक का नाम पता, राशन कार्ड, आधार कार्ड का नंबर आदि सही-सही ध्यान से भरें। और आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएं। फिर सभी दस्तावेज के साथ आवेदन को संबंधित कार्यालय में जमा कर देवें। अब वेरिफिकेशन के बाद आपका राशन कार्ड फिर से शुरू हो जाएगा।

ऑनलाइन राशन कार्ड कैसे बंद करें?

अगर आप राशन कार्ड ऑनलाइन बंद करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको खाद्य विभाग से बंद करने वाला आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा। इसके बाद आवेदन फार्म में राशन कार्ड निरस्तीकरण का कारण दर्ज करना होगा। फिर राशन कार्ड नंबर और राशन कार्ड का प्रकार एवं इसका विवरण भरना होगा। इसके बाद सरेंडर करने वाले सदस्य का नाम और अन्य विवरण भरना होगा। फिर खाद्य विभाग में जमा करना होगा। अब यहां संबंधित अधिकारी द्वारा आपका राशन कार्ड बंद या निरस्त कर दिया जाएगा।

राशन कार्ड से दूसरे का नाम कैसे हटाए?

राशन कार्ड से दूसरे का नाम अर्थात राशन कार्ड में दर्ज अपने किसी सदस्य का नाम आप हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए उसकी वजह बताई जाती है। और उसका कागजात भी आवेदन के साथ देना होता है। अगर विवाह के चलते राशन कार्ड से नाम हटा रहे हैं, तो विवाह प्रमाण पत्र देना होगा। और अगर मृत्यु के चलते नाम हटा रहे हैं तो इस स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा अब संबंधित अधिकारी के जांच उपरांत राशन कार्ड से उसे सदस्य का नाम हटा दिया जाएगा।

शादी के बाद राशन कार्ड से नाम कैसे हटाए?

राशन कार्ड में बेटी का नाम दर्ज है लेकिन उसकी शादी के बाद नाम हटाना या कटवाना जरूरी हो जाता है। क्योंकि शादी के बाद ससुराल पक्ष से राशन कार्ड बनवाया जाता है। अगर आप ऑफलाइन तरीके से बेटी का नाम राशन कार्ड से कटवाना चाहते हैं तो शादी के सर्टिफिकेट के साथ उसके आधार कार्ड की फोटो कॉपी राशन कार्ड की फोटो कॉपी के साथ खाद्य विभाग के अधिकारी के पास एक अर्जी देनी होती है जिसके द्वारा दस्तावेज मिलान के बाद राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाता है।

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